Monday, June 8, 2026

Decreasing Birth Rate in India

Elon Musk has been vocal about global population trends, and he recently commented specifically on India's declining birth rates.  

Musk shared a graphic on X (formerly Twitter) based on recent demographic data and an article from The Economist, stating:

India's birth rate has fallen below replacement. Among those most educated, India's birth rate fell below replacement many years ago."

What Prompted His Comment?

Musk was reacting to data showing that India’s Total Fertility Rate (TFR) has officially dropped to 1.9 children per woman.  

In demography, a TFR of 2.1 is considered the "replacement level"—the average number of children a woman needs to have to keep a country's population stable from one generation to the next without migration. Because India has dipped to 1.9, it means the population will eventually stop growing and begin to shrink in the coming decades, even though it currently stands as the world's most populous nation at over 1.46 billion.  

The data Musk reacted to highlighted a few striking details about India's current demographic landscape:  

The Speed of Decline: India's TFR dropped drastically from 2.3 to 1.9 in just about a decade.  

The Urban/Educated Shift: As Musk pointed out, highly educated and urban sectors in India shifted to smaller families long ago. For instance, Delhi's fertility rate has fallen to 1.2, which is lower than Finland's.  


 Regional Disparities: While states like Delhi, Tamil Nadu, and Kerala have very low birth rates, a few states like Bihar and Uttar Pradesh are still keeping the national average up by remaining above the 2.1 replacement mark.  


Why does Elon Musk care?

Musk has a well-known fixation on what he calls "population collapse." While many people worry about the planet being overpopulated, Musk frequently argues the exact opposite—that a rapidly declining birth rate is one of the single biggest threats to human civilization. He has raised similar alarms about the shrinking workforces and aging populations in Japan, South Korea, parts of Europe, and the United States.  


From an economic perspective, economists agree with the underlying concern: when birth rates drop too fast, a country eventually faces a shrinking workforce and a massive aging population, which places a heavy strain on pension systems, healthcare, and overall economic growth.

The Total Fertility Rate (TFR) represents the average number of children born per woman over her lifetime. A TFR of 2.1 is considered the "replacement level" needed to keep a country's population stable.  

The Global Context: For perspective, the current global average fertility rate is roughly 2.2. As mentioned previously, India has recently crossed below the threshold line and stands at a TFR of 1.9, putting it on a long-term path toward population stabilization and eventual decline, following the exact trend seen in the "Minimum" list above.


 The Burden of "Ultra-Low" Fertility

When a country's fertility rate crashes below 1.5 (and especially below 1.0, like South Korea or Taiwan), it triggers a severe economic and social crisis.


 The "4-2-1" Problem: In places like China, a single child eventually grows up to financially and physically support two parents and four grandparents.


 Economic Stagnation: With fewer workers entering the economy each year, industries face severe labor shortages, economic growth slows down, and tax revenues shrink.


 Pension Crises: Public pension and healthcare systems risk bankruptcy because there aren't enough young taxpayers to fund the retirement benefits of a massive elderly population.


India is far from this trap. With a TFR of 1.9, the transition is smooth and gradual, giving the country decades to adapt its infrastructure, healthcare, and pension schemes.


यहाँ इस विषय पर एक सरल और संतुलित नोट (नोटिस/लेख) दिया गया है कि भारत को अपनी जन्म दर (Fertility Rate) को पूरी तरह गिरने देने के बजाय, उसे एक स्थिर स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता क्यों है:

भारत में जन्म दर को स्थिर रखने की आवश्यकता: एक विश्लेषण

हाल के आंकड़ों (NFHS-5) के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 

1.9 पर आ गई है। यह संख्या जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए जरूरी मानक 2.1 (रिप्लेसमेंट लेवल) से नीचे है। हालांकि वर्तमान में हमारी जनसंख्या युवा है, लेकिन अगर यह दर इसी तरह गिरती रही, तो भविष्य में भारत को गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।


भारत को अपनी जन्म दर को 2.1 के करीब बनाए रखने की आवश्यकता क्यों है, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

 1. 'जनसांख्यिकीय लाभांश' (Demographic Dividend) को बचाए रखना

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है (औसत उम्र लगभग 28 वर्ष)। दुनिया के कई विकसित देश (जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देश) काम करने वाले युवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। यदि भारत में जन्म दर बहुत अधिक गिर जाती है, तो आने वाले 30-40 वर्षों में हमारे यहाँ भी नया टैलेंट और युवाओं की फौज कम होने लगेगी, जिससे आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है।

2. "4-2-1" संकट और बुजुर्गों की बढ़ती आबादी

जब जन्म दर बहुत कम हो जाती है, तो समाज में बुजुर्गों की संख्या बच्चों और युवाओं से अधिक हो जाती है। चीन और अन्य देशों में इसे "4-2-1 समस्या" कहा जाता है—जहाँ एक अकेले कामकाजी बच्चे पर दो माता-पिता और चार दादा-दादी/नाना-नानी की जिम्मेदारी आ जाती है। भारत को एक ऐसे भविष्य से बचना होगा जहाँ आश्रित बुजुर्गों की संख्या इतनी बढ़ जाए कि स्वास्थ्य और पेंशन सिस्टम पर अत्यधिक बोझ आ जाए।


3. सामाजिक सुरक्षा और पेंशन तंत्र पर दबाव

सरकारी और निजी क्षेत्र के पेंशन सिस्टम इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि वर्तमान में काम करने वाली युवा पीढ़ी टैक्स और योगदान के जरिए रिटायर्ड बुजुर्गों की पेंशन का खर्च उठाती है। युवाओं की संख्या कम होने पर टैक्स देने वाले कम होंगे और पेंशन लेने वाले ज्यादा, जिससे पूरा वित्तीय संतुलन बिगड़ सकता है।


 4. क्षेत्रीय असंतुलन (Regional Imbalance) को रोकना

भारत में जन्म दर की गिरावट हर जगह एक जैसी नहीं है। दक्षिण और पश्चिम के राज्यों (जैसे केरल, तमिल नाडु, महाराष्ट्र) में जन्म दर विकसित देशों की तरह बहुत कम (1.5 से 1.7) हो चुकी है, जबकि कुछ उत्तरी राज्यों में यह अभी भी थोड़ी अधिक है। यदि जन्म दर बहुत ज्यादा गिरती है, तो राज्यों के बीच आबादी का संतुलन बिगड़ेगा, जिससे भविष्य में संसद की सीटों के परिसीमन (Delimitation) और केंद्रीय फंड के बंटवारे को लेकर राजनीतिक और आर्थिक विवाद बढ़ सकते हैं।


निष्कर्ष और सही दृष्टिकोण:भारत को पुराने ज़माने की तरह "जनसंख्या विस्फोट" की तरफ नहीं लौटना है, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित हैं। लेकिन, दक्षिण कोरिया (0.72) या चीन (1.02) जैसी खतरनाक गिरावट से बचना भी बेहद जरूरी है। भारत का लक्ष्य अपनी जन्म दर को **2.0 से 2.1 के बीच स्थिर** रखने का होना चाहिए। इसके लिए सरकार को कामकाजी महिलाओं के लिए बेहतर मातृत्व सुविधाएं, बच्चों की परवरिश के लिए आर्थिक सहयोग और शहरों में रहने के खर्चों को नियंत्रित करने वाली नीतियां बनानी होंगी, ताकि लोग खुलकर छोटे और खुशहाल परिवारों की योजना बना सकें।



Saturday, June 6, 2026

Institutionalized Injustices, Systematic Discrimination, and Defeated Statutory Rights of Bank Retirees

 MEMORANDUM

 DATE:June 6, 2026

TO:


 1. The Secretary, Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.


 2. The Chairman / Managing Director & CEO, All Public Sector Banks.


 3. The Chairman, Indian Banks’ Association (IBA), Mumbai.

SUBJECT: Institutionalized Injustices, Systematic Discrimination, and Defeated Statutory Rights of Bank Retirees Regarding Pension Updation, Gratuity, DA Neutralization, and Medical Insurance Subsidies.


Respected Sir/Madam,


We write this memorandum to formally place on record a comprehensive chart of institutionalized injustices, structural double standards, and administrative apathy targeted at senior citizen retirees of Public Sector Banks (PSBs). The very workforce that built the core banking infrastructure of modern India and tirelessly executed every state-mandated social scheme is today being pushed into financial insecurity and stripped of its dignity.


While active employees enjoy robust protection mechanisms, bank managements and the Indian Banks' Association (IBA) routinely deploy technical loopholes, arbitrary cut-off dates, and legal stalling tactics to deny retirees their fundamental rights. We present the total spectrum of these injustices below:


1. The Denied Mandate of Full Pension Updation (Regulation 56)


The most glaring injustice is the active non-implementation of **Bank Pension Regulation 56**, which dictates that bank pensions must be updated in line with central government and Reserve Bank of India (RBI) patterns during structural wage shifts.


 The Injustice: While RBI employees receive regular, structured pension updations alongside wage revisions, PSU bank retirees have been left frozen for decades.


 The "Ex-Gratia" Diversion: Instead of implementing true pension updation, the 12th Bipartite Settlement introduced an "interim monthly ex-gratia." While this offers minor immediate relief, it is a deliberate diversion that **does not alter the basic pension**, does not merge DA, and fails to rectify the historical degradation of purchasing power suffered by older retirees.


 2. The Abuse of Statutory Caps to Defeat the 45-Days Gratuity Contract

Under internal Bank Officer Service Regulations (OSR Rule 46), officers who serve beyond 30 years are rightfully entitled to an enhanced gratuity calculation rate of 45 days’ salary for every additional year of service.


 The Injustice: When an officer retires, banks calculate the gratuity under both the OSR and the *Payment of Gratuity Act*. If the legitimate long-service OSR calculation exceeds the central statutory ceiling (e.g., the historical ₹10 lakh or ₹20 lakh caps), **the bank forcefully suppresses the OSR calculation and cuts the payout to the absolute minimum cap.


 The Result: The bank pockets years of senior-level, veteran labor completely for free, creating a situation where a professional serving 36 years receives the identical package as someone serving 30 years.


3. Discrimination via Delay: Algorithmic Gaps in DA Neutralization


Inflation does not discriminate based on employment status; senior citizens face identical cost-of-living spikes as working staff. Yet, a mathematical double standard is applied to their inflation protection:


 Working Employees receive Dearness Allowance (DA) revisions quarterly.

 Retirees are structurally forced to wait for half-yearly updates.


 The Injustice: Delaying DA neutralization by an extra three months serves no logistical purpose other than to artificially suppress cash outflows at the direct expense of senior citizens' immediate purchasing power.


4. Fragmented Risk Pools in Medical Insurance Pricing


The operational design of the Group Medical Insurance Scheme reveals a complete lack of empathy for aging employees:


 The Double Standard: Active employees receive 100% free medical cover paid by the bank. Retirees, who actually need the coverage most, must fund their premiums entirely out of un-updated pensions.


 The Injustice: The IBA deliberately segregates working staff and retirees, negotiating **separate insurance tenders for each. By isolating retirees into a standalone, high-risk "sick bay" pool, insurers are given an open license to drastically hike premiums every single year. If the IBA combined active employees and retirees into a single **clubbed risk pool, the massive bargaining volume would flatten the risk curve and drastically reduce the premium burden for senior citizens.


 5. Coercive Conditional Subsidies and Arbitrary Effective Dates


Even when retiree federations forced bank managements to offer a medical insurance premium subsidy, the implementation was weaponized with punitive clauses:


 The Injustice of Delayed Effective Dates:

 The enhancement of subsidies and welfare components are systematically implemented with prospective, delayed effective dates, completely ignoring the mounting financial arrears of those who struggled through the worst inflationary periods.


 Violation of Choice: The premium subsidy is strictly conditional upon purchasing the exact, over-priced medical policy selected by the IBA. If a senior citizen chooses a more competitive, affordable insurance policy from an independent IRDAI company, or handles their healthcare independently, the bank entirely denies them their subsidy allocation. The subsidy is thus used as a tool of coercion rather than a welfare measure.


Charter of Demands for Urgent Rectification:


 1. Immediate Pension Updation: Implement true structural pension updation at par with the RBI under Regulation 56, moving past the temporary stopgap of non-indexed ex-gratia payments.


 2. Honoring Service Contracts: Direct all PSBs to pay the 45-day enhanced gratuity for service beyond 30 years as an independent contract, completely free from the suppression of minimum statutory caps.


 3. DA Revision Parity: Standardize the DA neutralization cycle to a uniform quarterly basis for both working employees and retirees.


 4. Unified Insurance Clubbing: Mandate the IBA to float a single, unified insurance tender that places active staff and retirees into one common pool to permanently crash corporate premium rates.


 5. Unconditional Medical Subsidy: Disburse the medical premium subsidy directly to all eligible retirees as a cash welfare benefit, respecting their right to choose their own insurance provider.

We urge the Ministry of Finance and the executive leadership of our public sector banking institutions to immediately stop defending these discriminatory practices under the shield of "actuarial costs." A financial sector that treats its own architects with such mathematical cruelty stands on broken ethical ground. We demand immediate administrative intervention to restore the constitutional and statutory rights of bank retirees.


Yours faithfully,



ज्ञापन (MEMORANDUM)

दिनांक: 6 जून, 2026


सेवा में,


 1. सचिव (The Secretary), वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।


 2. अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CMD & CEO), सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB)।


 3. अध्यक्ष (The Chairman), इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA), मुंबई।


विषय: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Retirees) के साथ पेंशन अपडेशन, ग्रेच्युटी, डीए (महंगाई भत्ता) न्यूट्रलाइजेशन और मेडिकल इंश्योरेंस सब्सिडी के मामले में हो रहे संस्थागत अन्याय, व्यवस्थित भेदभाव और वैधानिक अधिकारों के हनन के संबंध में।


आदरणीय महोदय / महोदया,


हम यह ज्ञापन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के वरिष्ठ नागरिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Retirees) के साथ हो रहे संस्थागत अन्याय, दोहरे मानदंडों और प्रशासनिक उदासीनता के पूरे इतिहास को आधिकारिक रिकॉर्ड पर लाने के लिए लिख रहे हैं। यह वही कार्यबल है जिसने आधुनिक भारत के बैंकिंग ढांचे की नींव रखी और सरकार की हर वित्तीय समावेशन योजना (जैसे जनधन योजना आदि) को दिन-रात एक करके सफल बनाया। लेकिन आज, इन्हीं बुजुर्गों को बैंक प्रबंधन और 'आईबीए' (IBA) द्वारा एक वित्तीय बोझ समझा जा रहा है और उनके साथ अत्यंत सम्मानहीन व्यवहार किया जा रहा है।


एक तरफ जहां कार्यरत कर्मचारियों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों को दबाने के लिए तकनीकी कमियों, मनमानी तारीखों (Cut-off dates) और कानूनी पेचीदगियों का सहारा लिया जाता है। हम सेवानिवृत्त समाज के साथ हो रहे इस चौतरफा अन्याय को नीचे विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं:


 1. पूर्ण पेंशन अपडेशन (नियम 56) का उल्लंघन और 'एक्स-ग्रेशिया' का धोखा

बैंक पेंशन रेगुलेशन के **नियम 56 (Regulation 56)** में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जब भी नया वेतन समझौता (Wage Revision) होगा, तब केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक (RBI) की तर्ज पर सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों की पेंशन को भी अपडेट (संशोधित) किया जाएगा।


 अन्याय: आरबीआई (RBI) के कर्मचारियों की पेंशन हर वेतन संशोधन के साथ नियमित रूप से अपडेट की जाती है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मियों की पेंशन को दशकों से एक ही जगह फ्रीज (रोक) कर रखा गया है।


 *'एक्स-ग्रेशिया' का भटकाव: 12वें द्विपक्षीय समझौते (12th Bipartite Settlement) में मूल पेंशन अपडेशन को लागू करने के बजाय एक "मासिक अनुग्रह राशि" (Monthly Ex-Gratia) शुरू कर दी गई। यह अंतरिम राहत तो दे सकती है, लेकिन यह एक सोची-समझी चाल है। इससे आपकी मूल पेंशन (Basic Pension) में कोई बदलाव नहीं होता, न ही इसमें डीए (DA) का मर्जर होता है। यह पुराने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की घटती क्रय शक्ति (Purchasing Power) के घाव पर सिर्फ एक अस्थायी पट्टी है, कोई स्थायी समाधान नहीं।


2. अनुभवी अधिकारियों के साथ धोखा: 45 दिनों के ग्रेच्युटी नियम को दबाना


बैंक ऑफिसर्स सर्विस रेगुलेशन (OSR Rule 46) के अनुसार, जो अधिकारी बैंक में 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करते हैं, वे 30 साल के बाद के हर अतिरिक्त वर्ष के लिए **45 दिनों के वेतन** (Basic + DA) की दर से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी पाने के कानूनी हकदार हैं। यह नियम जीवनभर की निष्ठा का सम्मान करने के लिए बनाया गया था।


 *अन्याय: सेवानिवृत्ति के समय बैंक ओएसआर (OSR) और केंद्रीय ग्रेच्युटी अधिनियम (Payment of Gratuity Act) दोनों के तहत गणना करते हैं। यदि एक वरिष्ठ अधिकारी की 45 दिनों वाली वैध गणना सरकारी सीमा (जैसे पुरानी 10 लाख या 20 लाख की कैप) से ऊपर निकल जाती है, तो **बैंक ओएसआर के नियम को जबरन दबा देते हैं और भुगतान को न्यूनतम वैधानिक सीमा पर ही रोक देते हैं।


 नतीजा: बैंक आपके जीवन के सबसे वरिष्ठ 4-5 वर्षों के कठिन श्रम का पैसा डकार जाते हैं। स्थिति यह हो जाती है कि 35-36 साल सेवा करने वाले अधिकारी और 30 साल सेवा करने वाले कर्मचारी की ग्रेच्युटी एक बराबर कर दी जाती है। यानी आपके वफादारी के वो आखिरी साल मुफ्त में ले लिए जाते हैं।


 3. महंगाई भत्ते (DA Neutralization) में देरी: दोहरा रवैया


महंगाई कभी यह देखकर नहीं आती कि आप नौकरी में हैं या रिटायर हो चुके हैं। वरिष्ठ नागरिकों को भी उसी बाजार दर पर दवाइयां और राशन खरीदना पड़ता है जिस पर कार्यरत कर्मचारियों को। फिर भी महंगाई भत्ते की गणना में यह गणितीय अन्याय किया जा रहा है:


 *कार्यरत कर्मचारियों  को हर तीन महीने (Quarterly ) में डीए (DA) संशोधन का लाभ मिलता है।


 *सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उसी संशोधन के लिए **छह महीने (Half-Yearly) का इंतजार कराया जाता है।


 अन्याय:वरिष्ठ नागरिकों के महंगाई भत्ते को तीन महीने लेट करने का एकमात्र उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने वित्तीय खर्चे को बुजुर्गों की जेब काटकर बचाना है, जिसका कोई तार्किक या नैतिक आधार नहीं है।


 4. मेडिकल इंश्योरेंस (चिकित्सा बीमा) में अकेला छोड़ना

ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस योजना का जो ढांचा तैयार किया गया है, वह बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है:


 *दोहरा मापदंड: कार्यरत कर्मचारियों का 100% मेडिकल प्रीमियम बैंक खुद भरता है। जबकि बुजुर्गों को, जिन्हें इस उम्र में अस्पताल और इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत है, अपनी उसी पुरानी बिना-अपडेटेड पेंशन से भारी-भरकम प्रीमियम चुकाने पर मजबूर किया जाता है।


 *अन्याय: आईबीए (IBA) जानबूझकर कार्यरत कर्मचारियों और रिटायरीज के लिए अलग-अलग इंश्योरेंस टेंडर निकालता है। रिटायरीज को एक अलग "हाई-रिस्क" (ज्यादा बीमार होने वाले) पूल में डालकर बीमा कंपनियों को खुली छूट दे दी जाती है कि वे हर साल प्रीमियम में बेतहाशा बढ़ोतरी करें। यदि आईबीए कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को **एक ही संयुक्त रिस्क पूल (Clubbed Pool)** में रखकर मोलभाव करे, तो बड़ी संख्या के कारण बीमा कंपनियां प्रीमियम की दरों को बहुत कम करने पर मजबूर हो जाएंगी।


5. चिकित्सा सब्सिडी में शर्तें थोपना और लागू होने की तारीखों में हेराफेरी

रिटायरी फेडरेशनों के लंबे संघर्ष के बाद जब बैंकों ने मेडिकल प्रीमियम पर थोड़ी सब्सिडी देना स्वीकार भी किया, तो उसे दंडात्मक शर्तों और गलत तारीखों के साथ लागू किया गया:


 अधूरी प्रभावी तारीखें (Effective Dates): जब भी सब्सिडी या कल्याणकारी योजनाओं में कोई सुधार या बढ़ोतरी की मांग मंजूर होती है, तो उसे पिछली तारीख (Retrospective Effect) से लागू करने के बजाय एक आगे की तारीख (Prospective Date) दे दी जाती है। इससे उन बुजुर्गों को कोई राहत नहीं मिलती जो पिछले कई वर्षों से महंगे प्रीमियम का कर्ज झेल रहे हैं।


 पॉलिसी चुनने की आजादी का हनन: यह सब्सिडी केवल तभी मिलती है जब आप आईबीए द्वारा तय की गई उसी अत्यधिक महंगी बीमा कंपनी से पॉलिसी खरीदें। यदि कोई बुजुर्ग स्वतंत्र रूप से किसी दूसरी आईआरडीएआई (IRDAI) मान्यता प्राप्त कंपनी से कम दाम में अच्छी पॉलिसी लेता है, या आर्थिक तंगी के कारण पॉलिसी नहीं ले पाता, तो बैंक उसे मिलने वाली सब्सिडी राशि को पूरी तरह रोक देता है। यह कल्याणकारी सहायता नहीं, बल्कि बुजुर्गों को मजबूर करने का जरिया बन गया है।



हमारी स्पष्ट और तत्काल माँगें:


 1. पूर्ण पेंशन अपडेशन: अंतरिम एक्स-ग्रेशिया के छलावे को बंद कर, नियम 56 के तहत आरबीआई की तर्ज पर मूल पेंशन (Basic Pension) का पूर्ण अपडेशन तुरंत लागू किया जाए।


 2. सेवा नियमों (OSR) का सम्मान: 30 वर्ष से अधिक सेवा वाले अधिकारियों को 45 दिनों की बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का भुगतान स्वतंत्र रूप से किया जाए, इसे किसी भी सरकारी न्यूनतम सीमा के नाम पर काटा न जाए।


 3. सामूहिक महंगाई भत्ता (DA) समानता: कार्यरत कर्मचारियों की तरह रिटायरीज के लिए भी डीए (DA) का संशोधन हर तीन महीने (Quarterly) पर समान रूप से किया जाए।


 4. एकमुश्त इंश्योरेंस पूल: आईबीए को निर्देशित किया जाए कि वह सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों का एक ही संयुक्त टेंडर निकाले ताकि कॉर्पोरेट बारगेनिंग से बुजुर्गों का प्रीमियम हमेशा के लिए कम हो सके।


 5. बिना शर्त मेडिकल सब्सिडी: मेडिकल प्रीमियम की सब्सिडी राशि सीधे पात्र रिटायरी के खाते में कैश वेलफेयर के रूप में दी जाए, चाहे उन्होंने अपनी सुविधानुसार किसी भी मान्यता प्राप्त कंपनी से स्वास्थ्य बीमा लिया हो।


हम वित्त मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष प्रबंधन से यह आग्रह करते हैं कि "वित्तीय बोझ" और "एक्चुअरियल कॉस्ट" का बहाना बनाकर बुजुर्गों के साथ इस गणितीय क्रूरता को बंद करें। जो बैंकिंग तंत्र अपने ही पूर्वजों और निर्माताओं को इस उम्र में बेसहारा छोड़ दे, उसकी व्यावसायिक नैतिकता पर गहरा सवाल उठता है। हम आपसे इस गंभीर विषय में तुरंत प्रशासनिक हस्तक्षेप करने और बैंक रिटायरीज के संवैधानिक व वैधानिक अधिकारों को बहाल करने की मा

Wednesday, May 27, 2026

हत्यारों और हिंसा करने वालों के लिए जैन गुरुओं का संदेश

 जैन दर्शन (Jain Philosophy) बहुत ही व्यावहारिक, गहरा और वैज्ञानिक है। इसे एक आम इंसान के समझने के लिए बेहद सरल भाषा में नीचे स्पष्ट किया गया है, साथ ही इसमें भगवान महावीर और प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण भी जोड़े गए हैं।

 1. हत्यारों और हिंसा करने वालों के लिए जैन गुरुओं का संदेश

जैन मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी जीव (चाहे पशु हो या इंसान) की बिना किसी हिचकिचाहट के हत्या करता है, वह बाहर से तो दूसरे को मार रहा होता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से **वह सबसे पहले अपनी आत्मा की हत्या करता है।**

*सूत्र वाक्य (भगवान महावीर):*

"तुम जिसे मारना चाहते हो, वो तुम खुद ही हो। जिसे तुम सताना चाहते हो, वो तुम ही हो। किसी भी जीव की हत्या करना, अपनी ही आत्मा की हत्या करने के समान है।"*(भगवती आराधना, 797)*


संदेश: कर्म का सिद्धांत अटल है। जैन गुरु ऐसे लोगों को चेतावनी देते हैं कि तुम इंसानी कानून से बच सकते हो, लेकिन 'कर्म की अदालत' से नहीं बच सकते। बिना सोचे-समझे की गई क्रूरता आत्मा पर इतने भारी कर्म बांध देती है कि आने वाले कई जन्मों तक उस जीव को नर्क और भयंकर दुखों का सामना करना पड़ता है।

1. जैन दर्शन के अनुसार हत्यारों का भविष्य क्या होता है?

जैन शास्त्र बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं कि हिंसा करने वाले के साथ आंतरिक रूप से क्या घटित होता है:


 निकाचित कर्म (Heavy Karma): जानबूझकर की गई हत्या से आत्मा पर 'निकाचित कर्म' का बंध होता है। यह ऐसा मैल है जिसे आसानी से धोया नहीं जा सकता। इसका फल नरक गति (Hellish realms) या तड़प-तड़प कर मरने वाले पशु योनि के रूप में भुगतना ही पड़ता है।

भाव हिंसा (Mental Violence): हाथ से लाठी या तलवार उठाने से पहले, इंसान के मन में क्रोध और नफरत का जहर घुलता है। जैन दर्शन कहता है कि शरीर से होने वाली हिंसा (द्रव्य हिंसा) से भी ज्यादा खतरनाक मन में चलने वाली हिंसा (भाव हिंसा) है।


1. जैन अनुयायी को क्या करना चाहिए: बदला, क्षमा या सुधार?

यदि किसी जैन धर्मावलंबी का सामना किसी हत्यारे या अत्याचारी से हो जाए, तो शास्त्रों के अनुसार उसे तीन स्तरों पर सोचना चाहिए:

क) बदला (Revenge) — बिलकुल नहीं

जैन धर्म में बदले की कोई जगह नहीं है। यदि आप किसी से बदला लेते हैं, तो आप भी उसी की तरह नफरत और हिंसा के जाल में फंस जाते हैं। इससे कर्मों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है जो जन्म-जन्मांतर तक खत्म नहीं होता।

ख) क्षमा (Forgiveness) — वीरों का आभूषण

क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब हम किसी अपराधी को मन से क्षमा करते हैं, तो हम उसके कर्मों के बोझ से खुद को आजाद कर लेते हैं। जैन समाज अपने हर पर्व और रोज की प्रार्थना में यह मंत्र दोहराता है:

*प्रतिक्रमण सूत्र:

*खामेमी सव्व जीवे, सव्व जीवा खमंतु मे।*

*मित्ती मे सव्व भूएसु, वेरं मज्झं न केणई।*

अर्थ: मैं दुनिया के सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मेरी सब जीवों से मित्रता है, मेरा किसी से कोई वैर (दुश्मनी) नहीं है।

ग) अपराधियों के प्रति दृष्टिकोण (4 भावनाएं)

एक आम इंसान को ऐसे समय में **चार भावनाओं (Bhavanas)** का सहारा लेना चाहिए:

 1. मैत्री (Friendship): सब जीवों से दोस्ती रखना।

 2. करुणा (Compassion): हत्यारे पर गुस्सा करने के बजाय उस पर दया करना कि "यह अज्ञानी इंसान अपने गुस्से में अंधा होकर अपने ही भविष्य को नरक बना रहा है।"

3. मध्यस्थ (Neutrality/Equanimity): अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत क्रूर है, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, तो वहाँ से **'मध्यस्थ' (तटस्थ)** हो जाना चाहिए। यानी न उससे नफरत करें, न उलझें, बल्कि उसे उसके कर्मों पर छोड़कर मानसिक रूप से दूर हो जाएं।


1. ⁠1. भगवान महावीर का युग और उनका संदेश

आज से २५०० साल पहले जब समाज में यज्ञों के नाम पर हजारों बेकसूर पशुओं की बलि दी जा रही थी और जातिवाद चरम पर था, तब भगवान महावीर ने क्रांतिकारी उपदेश दिए:

समता (Equality):  उन्होंने कहा कि राजा हो या रंक, चींटी हो या हाथी, सबमें एक जैसी ही आत्मा है।

अनेकांतवाद (Multiplicity of Viewpoints): यह विचारों की अहिंसा है। यानी दूसरों के नजरिए को भी समझना ताकि कभी वैचारिक मतभेद या झगड़े न हों।

1. 'अहिंसा परमो धर्म' का असली मतलब क्या है?

जब समाज में कोई हत्या जैसी घटना घटती है, तब इस महामंत्र को दो अलग-अलग स्थितियों में समझना जरूरी है:

स्थिति १: जानबूझकर की गई हत्या (संकल्पी हिंसा)

अगर कोई होशोहवास में, नफरत या लालच की वजह से किसी की जान लेता है, तो यह महापाप है। यहाँ 'अहिंसा परमो धर्म' का मतलब कायर बनकर बैठना नहीं है। समाज की रक्षा के लिए कानून के तहत उस अपराधी को रोकना और सजा दिलाना न्यायसंगत है। लेकिन एक जैन अनुयायी सजा दिलाते समय भी मन में नफरत या बदले की भावना नहीं रखता, बल्कि न्याय की भावना रखता है।

 स्थिति २: अनजाने में हुई मौत (आरंभी या अकस्मात हिंसा)

यदि कोई व्यक्ति सावधानी से काम कर रहा था (जैसे गाड़ी चला रहा था) और अचानक ब्रेक फेल होने से या किसी अप्रत्याशित कारण से किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, तो उसे 'अकस्मात हिंसा' कहते हैं।

चूँकि उस व्यक्ति के मन में मारने का कोई इरादा (भाव) नहीं था, इसलिए जैन दर्शन के अनुसार उसे क्रिया का सांसारिक दंड तो मिल सकता है, लेकिन उसकी आत्मा पर लगने वाला आध्यात्मिक पाप का बोझ जानबूझकर मर्डर करने वाले की तुलना में बहुत हल्का होता है।

अहिंसा और आत्मरक्षा की इस बारीक मर्यादा को समझने के लिए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का यह प्रवचन अवश्य देखें। इस वीडियो में उन्होंने बहुत ही सरल और व्यावहारिक ढंग से समझाया है कि जैन धर्म में अहिंसा और न्यायपूर्ण प्रतिकार का वास्तविक संतुलन क्या है। यह वीडियो उन लोगों के भ्रम को दूर करता है जो जैन धर्म की अहिंसा को कायरता समझ लेते हैं।


https://youtu.be/7_9vBD71v9k?si=Lyh-QKAGV4mQOW_2



जैन दर्शन में हिंसा, आत्मरक्षा और अपराधियों के प्रतिकार को लेकर जो गहरी शंकाएं आम इंसान के मन में होती हैं, उन्हें पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में बेहद सरल और तार्किक ढंग से स्पष्ट किया है।


नीचे उनके प्रवचन "युद्ध और हिंसा: जैन धर्म का विश्व बंधुत्व संदेश" का मुख्य सार दिया गया है, जिसे सुनकर कोई भी आम इंसान जैन दर्शन के इस व्यावहारिक रूप को समझ सकता है:

मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के प्रवचन का सार (शंका समाधान)

मुनि श्री ने स्पष्ट किया है कि लोग अक्सर जैन धर्म की अहिंसा को गलत समझ लेते हैं और उसे कायरता मान बैठते हैं। उन्होंने शास्त्रों के आधार पर दो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं:

1. साधु का धर्म (महाव्रत) बनाम गृहस्थ का धर्म (अनुव्रत)

 मुनियों के लिए महाव्रत: जो जैन साधु या मुनि हैं, उनके लिए अहिंसा पूरी तरह पूर्ण (Absolute) है। अगर कोई मुनि पर प्राणघातक हमला भी करे, तो वे शांत रहते हैं और हत्यारे को भी क्षमा करते हैं। वे मानते हैं कि "आत्मा अमर है, मुझे कोई मार नहीं सकता।"

 गृहस्थों के लिए अनुव्रत: लेकिन आप जैसे आम इंसानों (गृहस्थों) के लिए भगवान महावीर ने यह नियम नहीं दिया है। गृहस्थों को केवल 'संकल्पी हिंसा' का त्याग करने को कहा गया है—यानी अपने शौक, स्वाद, मनोरंजन या स्वार्थ के लिए जानबूझकर किसी निर्दोष जीव या पशु को मारना महापाप है।

1. प्रहार और प्रतिकार में अंतर (Defensive vs Offensive)

महाराज जी ने बहुत सुंदर पंक्ति कही है:

हमारी संस्कृति प्रहार का निषेध करती है, प्रतिकार का नहीं।"

इसका अर्थ यह है कि जैन धर्म कभी खुद आगे बढ़कर किसी पर हमला (प्रहार) करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन, यदि कोई हत्यारा या शत्रु:

 आपके स्वयं के अस्तित्व पर,

 आपके परिवार या समाज पर,

 आपकी संस्कृति, धर्म या देश की अस्मिता पर घात करता है,

तो अपनी और अपने समाज की रक्षा के लिए अस्त्र उठाना, सामना करना और हत्यारे को रोकना हिंसा नहीं है, बल्कि वह आपका कर्तव्य है। जैन धर्म 'डिफेंस' (आत्मरक्षा) की पूरी अनुमति देता है।


1. इतिहास के उदाहरण

महाराज जी ने याद दिलाया कि जैन इतिहास वीरों का इतिहास रहा है:

 चक्रवर्ती और राजा: जैन ग्रंथों (जैसे पद्म पुराण) में लिखा है कि कई जैन राजा हुए जिन्होंने पानी छानकर पिया और चींटी तक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब युद्ध के मैदान में दुश्मनों का सामना हुआ, तो उन्होंने पराक्रम से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए।


 दानवीर भामाशाह: महाराणा प्रताप के सेनापति भामाशाह, जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया और खुद तलवार उठाकर जंग लड़ी, वे भी जैन थे।

 सेना में जाना पुण्य का काम: महाराज जी ने कहा कि जैन युवा भी देश की सेना में जा सकते हैं। सीमा पर खड़ा जवान देश की रक्षा करता है, जिससे हम सब सुरक्षित रहकर धर्म-कर्म कर पाते हैं। इसलिए देश की रक्षा के लिए हथियार उठाना भी एक प्रकार का पुण्य कार्य है।


रीवा में दर्दनाक सड़क हादसा: जैन समाज की 3 महिला साध्वी को बेकाबू कार ने टक्कर मारी, एक साध्वी की मौत, 2 गंभीर - road-accident-jain-sadhvi-hit-by-speeding-car-one-dead-two-critical - Navbharat Times https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/rewa/road-accident-jain-sadhvi-hit-by-speeding-car-one-dead-two-critical/articleshow/131228730.cms


इसका उद्देश्य समाज को सही जानकारी देना, किसी भी भ्रामक अफवाह से बचाना और साथ ही न्याय की मांग को मजबूती से सामने रखना है।


जैन समाज संदेश: रीवा (म.प्र.) दुर्घटना के वास्तविक तथ्य और वर्तमान स्थिति


जय जिनेंद्र,

गत दिनों मध्य प्रदेश के रीवा में आर्यिका संघ के साथ घटित हुई अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना से पूरा देश का जैन समाज स्तब्ध और गहरे शोक में है। इस हादसे में पूज्य श्रुतमति माताजी और उपशम मति माताजी का असमय समाधि मरण हो गया, जो संपूर्ण जैन जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है।


सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई तरह की अफवाहें और भ्रामक संदेश प्रसारित हो रहे हैं। समाज के सभी बंधुओं से विनम्र अनुरोध है कि वे किसी भी अपुष्ट या सांप्रदायिक दावे पर विश्वास न करें।


 रीवा पुलिस प्रशासन और प्रत्यक्षदर्शियों से प्राप्त वास्तविक तथ्य और अब तक की कार्रवाई निम्नलिखित हैं:


1. घटना के वास्तविक तथ्य:

 * यह घटना रीवा के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र (कलेक्ट्रेट के पास) में घटित हुई।

 * पूज्य माताजी संघ सहित पदविहार (पैदल यात्रा) पर थीं, तभी नागपुर पासिंग की एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी।

 * प्राथमिक जांच और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, यह एक **गंभीर सड़क दुर्घटना (Hit-and-Run Case)** है। 


कार में सवार लोग लंबी यात्रा से लौट रहे थे। दुर्घटना के बाद घबराहट और डर के कारण चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय वहां से भागने का प्रयास किया था।


2. पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई:

 घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए रीवा पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और चारों तरफ सख्त नाकाबंदी की गई।


 पुलिस की मुस्तैदी के कारण, घटना स्थल से करीब **270 किलोमीटर दूर जबलपुर के पास** आरोपी वाहन और उसके चालक को घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया।


 * पुलिस प्रशासन ने आरोपी चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की **धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या)** के तहत गंभीर मामला दर्ज किया है और आरोपी वर्तमान में पुलिस की हिरासत में है।


3. संपूर्ण जैन समाज की आगामी मांगें:

यद्यपि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन देश भर का जैन समाज प्रशासन से निम्नलिखित मांगें करता है:

 * इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित (Fast-track) जांच हो ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके।

 * भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए देश भर के राजमार्गों (Highways) पर पैदल विहार करने वाले जैन साधु-संतों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल और 'विहार कॉरिडोर' की व्यवस्था की जाए।

*विशेष अपील:

पूज्य माताजी के चरणों में अपनी विनयांजलि अर्पित करते हुए, हम सभी से अपील करते हैं कि इस दुख की घड़ी में धैर्य और संयम बनाए रखें। किसी भी भ्रामक या भड़काऊ संदेश को आगे फॉरवर्ड न करें। कानून अपना काम कर रहा है, और समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में हैं।


Madhya Pradesh government has set up a SIT to go in depth and find out reasons behind accident and Samadhi Maran of two saint Mataji


https://youtu.be/LGnEA7MT3UM?si=NMfBqiiQrKVj_4EJ

Tuesday, May 19, 2026

शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार बनाम आम नागरिक की सुविधा

 यहाँ इस नोट का एक अधिक विस्तृत और कानूनी रूप से सुदृढ़ (Legally Fortified) संस्करण है। इसमें हमारे संविधान के मुख्य अनुच्छेदों (Articles) और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की कानूनी बारीकियों को शामिल किया गया है, ताकि यह मतदाताओं के बीच और भी अधिक विश्वसनीय और शिक्षाप्रद लगे:

 मतदाता जागरूकता संदेश: शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार बनाम आम नागरिक की सुविधा

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का ऐतिहासिक फैसला और संवैधानिक सीमाएं

प्रिय नागरिको और मतदाताओं,

हमारे भारतीय लोकतंत्र और संविधान ने हमें कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं। लेकिन अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों और सीमाओं को जानना भी एक जागरूक मतदाता की पहचान है। हाल ही में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार" और आम जनता की स्वतंत्रता  के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी संतुलन तय किया है।

इस विषय पर हमारा संविधान और देश की सबसे बड़ी अदालत क्या कहती है, आइए इसे कानूनी बारीकियों के साथ समझें:

1. विरोध का अधिकार: अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b)

संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने की आजादी देता है।

 अनुच्छेद 19(1)(a): यह हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) देता है।

 अनुच्छेद 19(1)(b): यह नागरिकों को बिना हथियारों के, शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा होने (Assemble Peacefully and Without Arms) का अधिकार देता है।

 अदालत का रुख: सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए सरकार की नीतियों से असहमति जताना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है

 2. अधिकारों पर उचित प्रतिबंध: अनुच्छेद 19(2) और 19(3)

संविधान में कोई भी अधिकार "असीमित" या "पूर्ण" (Absolute) नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19(3)के तहत, सरकार और प्रशासन निम्नलिखित स्थितियों में आपके इकट्ठा होने के अधिकार पर 'उचित प्रतिबंध' (Reasonable Restrictions) लगा सकते हैं:

  यदि उससे देश की संप्रभुता और अखंडता (Sovereignty and Integrity) को खतरा हो।

 यदि उससे सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) बिगड़ती हो।

3. सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या (शाहीन बाग निर्णय)

अदालत ने साफ किया है कि लोकतंत्र में दो अलग-अलग नागरिकों के अधिकारों का टकराव नहीं होना चाहिए।

 अधिकारों का संतुलन: जहाँ प्रदर्शनकारियों के पास विरोध का अधिकार है, वहीं आम जनता के पास अनुच्छेद 21 (जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत बिना किसी बाधा के सड़कों पर सुरक्षित आने-जाने (Right to Movement) का अधिकार है।

 सड़कों पर कब्ज़ा अवैध: सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है:

 "सार्वजनिक रास्तों और सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह से और वह भी अनिश्चित काल के लिए कब्ज़ा नहीं किया जा सकता।"

   

 जनता को बंधक बनाने की अनुमति नहीं:** कोर्ट ने माना कि हफ्तों या महीनों तक मुख्य मार्गों (Arterial Roads) को अवरुद्ध करने से बीमार लोगों, स्कूली बच्चों, नौकरीपेशा और व्यापारियों को "असीमित पीड़ा" होती है। किसी एक अधिकार को जताने के लिए पूरी जनता के जनजीवन को पंगु (Paralyze) नहीं किया जा सकता।

 4. प्रशासन और पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी

अदालत के निर्देशानुसार, यदि कोई आंदोलनकारी सार्वजनिक रास्तों को बंद करता है, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को कोर्ट के आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की यह कानूनी बाध्यता (Statutory Duty) है कि वे सार्वजनिक स्थानों और सड़कों को अतिक्रमण और रुकावटों से पूरी तरह मुक्त रखें।

 मतदाताओं के लिए मुख्य संदेश:

एक जिम्मेदार नागरिक और मतदाता के रूप में हमें यह समझना होगा कि संविधान हमें 'अधिकार' देता है, 'मनमानी' करने की छूट नहीं। विरोध प्रदर्शन केवल प्रशासन द्वारा **तय की गई जगहों (Designated Sites जैसे जंतर-मंतर या मैदानों)** पर ही होना चाहिए।

"हमारा लोकतांत्रिक अधिकार वहीं तक है, जहाँ से किसी दूसरे नागरिक की परेशानी शुरू न होती हो। कानून की नजर में दोनों नागरिकों के अधिकारों का सम्मान बराबर है।"


 Supreme Court of India has ruled on this exact issue multiple times, establishing a firm legal boundary that perfectly mirrors  my or your thought: while peaceful protest is a vital democratic right, it cannot be used to indefinitely block public roads and cause unlimited hardship to ordinary citizens.**

This legal stance has been reinforced in two landmark rulings.

 1. The Shaheen Bagh Judgment (October 2020)

The most definitive and cited ruling on this matter came from a three-judge bench of the Supreme Court during the anti-CAA protests in Delhi's Shaheen Bagh area, which had caused massive, months-long blockades on major commuter roads.

The Court laid down clear constitutional boundaries:

 *The Principle of Balance: The Court ruled that fundamental rights do not exist in isolation. The right of protesters to assemble peacefully must be balanced against the right of the general public to move freely.

 *No Indefinite Blockades:The bench explicitly stated:

  Public ways and public spaces cannot be occupied in such a manner and that too indefinitely... The right of the protester has to be balanced with the right of the commuter. They have to co-exist in mutual respect."

 Designated Places Only: The ruling emphasized that while democracy and dissent go hand in hand, demonstrations must be carried out only in designated protest sites, and the administration has a duty to keep public spaces free from permanent obstructions.

 2. Recent Supreme Court Affirmation (May 2026)

Just days ago, the Supreme Court re-emphasized this "golden rule." While hearing a petition related to youth protests over the naming of the newly operational Navi Mumbai International Airport, Chief Justice of India Surya Kant reiterated this exact legal boundary:

 Law and Order Limitations:The Chief Justice noted that while anyone has a permissible right to peaceful and lawful protest, it does not give them the liberty to disrupt everyday life.

 The Court's Words:

 Anybody has the right to peaceful and lawful protest. That is permissible in law. But that does not extend to coming on the streets and creating problems for the common man. That should not happen.


 Summary of the Legal Stand

Under Indian constitutional jurisprudence, your right to express dissent ends where another citizen's right to commute and earn a livelihood is completely paralyzed. The courts have consistently held that spontaneous or short-duration rallies are standard in a democracy, but blocking arterial roads for prolonged periods to hold the public hostage is legally unacceptable.

//////::::::::::;;;;;(((())))))))))))///:::::::::::::::::::

भारत की अदालतों ने विशेष रूप से सड़कों, हाइवे और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज़ पढ़ने या किसी भी धार्मिक गतिविधि के कारण रास्ता रोकने को लेकर बेहद स्पष्ट और कड़े आदेश दिए हैं।
अदालतों ने साफ कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) और आम नागरिकों के आने-जाने के अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता। इस संबंध में दो सबसे प्रमुख कानूनी संदर्भ निम्नलिखित हैं:

 1. सुप्रीम कोर्ट का सबसे हालिया रुख (अप्रैल 2026)
अभी पिछले महीने ही, अप्रैल 2026 में, सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ (9-Judge Constitution Bench) ने धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे पर सुनवाई करते हुए बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की:
 
*धार्मिक गतिविधियों के लिए सड़क बंद करना गलत:** माननीय न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से कहा कि **धार्मिक गतिविधियों के नाम पर सार्वजनिक सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता।

 धर्म बनाम धर्मनिरपेक्ष अधिकार:  अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही किसी धार्मिक समुदाय को अपनी पूजा पद्धति की स्वायत्तता (Autonomy) है, लेकिन यदि उनकी गतिविधि से कोई धर्मनिरपेक्ष कार्य (जैसे यातायात, आपातकालीन सेवाएं या आम जनता का आवागमन) प्रभावित होता है, तो सरकार को उसमें हस्तक्षेप करने और उसे रोकने का पूरा अधिकार है।

 अदालत की सख्त टिप्पणी:  जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने सुनवाई के दौरान उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे किसी मंदिर के वार्षिक रथ उत्सव के लिए भी आप आस-पास की सभी सड़कों को पूरी तरह ब्लॉक नहीं कर सकते, वैसे ही किसी भी धर्म की बाहरी गतिविधि से आम नागरिक के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए।

2. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ (ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट निर्णय - 1994)
जब भी सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज़ का विषय आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के 1994 के इस ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया जाता है। इस मामले में कोर्ट ने मस्जिदों और नमाज़ को लेकर एक बड़ा कानूनी सिद्धांत तय किया था:

 नमाज़ के लिए मस्जिद अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस्लाम के तहत नमाज़ कहीं भी (जैसे खुले मैदान में भी) पढ़ी जा सकती है, और इसके लिए मस्जिद का होना अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।

 सार्वजनिक स्थान पर अधिकार नहीं: इस फैसले के आधार पर बाद में देश की विभिन्न उच्च न्यायालयों (High Courts) ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि नमाज़ कहीं भी पढ़ी जा सकती है, इसलिए किसी भी नागरिक को सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों या राष्ट्रीय राजमार्गों (Highways) को अवरुद्ध करके नमाज़ पढ़ने का कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है।

 राज्यों द्वारा कार्रवाई और कानूनी सख़्ती
इन अदालती आदेशों के आधार पर ही भारत के कई राज्यों (विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और दिल्ली) के प्रशासन ने सार्वजनिक सड़कों पर नमाज़ पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

हाल ही में (मई 2026), उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कोर्ट के इन्हीं नियमों का हवाला देते हुए कड़ा रुख अपनाया है कि यदि ईद या किसी त्योहार पर मस्जिदों में जगह कम पड़ती है, तो **लोग पारियों (Shifts) में नमाज़ पढ़ें, लेकिन किसी भी कीमत पर सड़क या हाइवे को जाम न करें।

कानूनी निष्कर्ष: भारतीय न्यायशास्त्र (Jurisprudence) का यह अटल नियम है कि पूजा या प्रार्थना का अधिकार वहीं तक सुरक्षित है जहाँ तक वह दूसरों के मौलिक अधिकारों (जैसे सड़क पर सुरक्षित चलने का अधिकार) में बाधा न बने। सड़कों को अवरुद्ध करना एक नागरिक अपराध (Public Nuisance) माना जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म के नाम पर हो।


//:::::::::::::::::

भारत की अदालतों ने बार-बार और बेहद कड़े शब्दों में यह व्यवस्था दी है कि सरकार के विरोध या किसी भी आंदोलन के नाम पर सार्वजनिक या निजी संपत्तियों को जलाना, तोड़फोड़ करना या नुकसान पहुँचाना पूरी तरह से गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है।


अदालतों ने स्पष्ट किया है कि 'विरोध प्रदर्शन का अधिकार' किसी भी स्थिति में 'भंगजक (Vandalism) या हिंसा का अधिकार' नहीं बन सकता। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के दो ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होने वाले फैसले हैं:
### 1. 'इन री: डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज' मामला (2009)
साल 2007 में देश के विभिन्न हिस्सों में हुए हिंसक आंदोलनों और बंद के दौरान सरकारी बसों, ट्रेनों और संपत्तियों को बड़े पैमाने पर जलाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर **स्वतः संज्ञान (Suo Motu)** लिया था। 2009 में जस्टिस के.टी. थॉमस और वरिष्ठ वकील फली एस. नरीमन की समितियों की सिफारिशों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए:

 पूरी भरपाई आंदोलनकारियों से होगी (Strict Liability): कोर्ट ने फैसला दिया कि यदि किसी विरोध प्रदर्शन में हिंसा होती है और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो उसकी वित्तीय जिम्मेदारी (Financial Liability) सीधे तौर पर हिंसा करने वाले दंगाइयों और उस आंदोलन का आह्वान करने वाले संगठन/नेताओं पर होगी।

 मुआवजे की वसूली: कोर्ट ने उच्च न्यायालयों (High Courts) को यह अधिकार दिया कि वे ऐसी घटनाओं के बाद स्वतः संज्ञान लेकर एक 'दावा आयुक्त' (Claims Commissioner) नियुक्त करें, जो नुकसान का आकलन करे और नुकसान की पूरी रकम दोषियों की संपत्तियों को कुर्क (Seize) करके या उन पर जुर्माना लगाकर वसूल करे।
 *सबूत का बोझ पलटना:* कोर्ट ने सुझाव दिया कि कानून में ऐसा बदलाव होना चाहिए जिससे यदि यह साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति उस हिंसक भीड़ का हिस्सा था, तो यह मान लिया जाए कि वह दोषी है, जब तक कि वह खुद को बेकसूर साबित न कर दे।
### 2. कोडुंगलूर फिल्म सोसाइटी बनाम भारत संघ (2018)
2018 के इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के नियमों को और अधिक मजबूत किया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा:


"किसी भी नागरिक या समूह को विरोध प्रदर्शन के बहाने कानून अपने हाथ में लेने और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध का अधिकार हिंसा की छूट नहीं देता।"*

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए:
 वीडियोग्राफी और सबूत: हिंसक भीड़ और आगजनी करने वालों की पहचान करने के लिए पुलिस को अनिवार्य रूप से आधुनिक तकनीकों और वीडियोग्राफी का उपयोग करना चाहिए।

 कड़ी कानूनी कार्रवाई: सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों पर **'सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984' (Prevention of Damage to Public Property Act, 1984)** के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

हालिया प्रशासनिक कड़ाई (2020 से 2026 तक)
सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं ऐतिहासिक फैसलों का आधार लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्य सरकारों ने कड़े कानून बनाए हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में 'रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट' के तहत आंदोलन के नाम पर आगजनी या तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों के चौराहों पर पोस्टर लगाए जाते हैं और उनकी निजी संपत्ति बेचकर सरकारी नुकसान की पाई-पाई वसूली जाती है।

कानूनी सारांश: भारत की न्याय व्यवस्था में यह सिद्धांत पूरी तरह स्थापित है कि आप सरकार की नीतियों का शांतिपूर्वक विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश की संपत्ति (जो कि करदाताओं के पैसे से बनी है) को आग लगाना या नष्ट करना एक गंभीर देशविरोधी और आपराधिक कृत्य है, जिसके लिए जेल और संपत्ति की जब्ती दोनों भुगतनी होगी।






Monday, May 18, 2026

दर्दमुक्त जीवन 2

 दर्दमुक्त जीवन - 11

घुटनों का विशेष दर्द


पिछली कड़ी में हमने पैरों के विभिन्न भागों के विशेष दर्द का प्राकृतिक उपचार बताया था। इस कड़ी में हम घुटनों के विशेष दर्द की चर्चा करेंगे और उसका उपचार बतायेंगे।


घुटने हमारे शरीर के वे स्तंभ हैं जो पूरे शरीर का भार वहन करते हैं। उनमें दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जो निम्न प्रकार हैं- 

-- गठिया (अर्थराइटिस)

-- बढ़ती उम्र

-- घंटों खड़े होकर रसोई या ऑफिस में कार्य करना

-- सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट का उपयोग करना

-- पैदल बिल्कुल न चलकर वाहनों में चलना

-- धरती के बजाय कुर्सियों पर बैठना 

-- शरीर में कैल्शियम या विटामिन-डी की कमी होना


यदि घुटनों का दर्द शरीर में कैल्शियम या विटामिन-डी की कमी के कारण है, तो उनको दूर करने के उपाय करने चाहिए, जिसके बारे में पिछली कड़ियों में विस्तार से बताया जा चुका है। यदि दर्द गठिया के कारण है, तो पहले गठिया का उपचार करना चाहिए और घुटनों की गर्म सिकाई करनी चाहिए, जिसके बारे में आगे बताया गया है। 


इनके अलावा अन्य सभी कारणों से होने वाले घुटनों के दर्द का उपचार केवल पैरों के सूक्ष्म व्यायामों, वज्रासन तथा घुटनों के सरल व्यायामों द्वारा किया जा सकता है। घुटनों को स्वस्थ रखने का मूल मंत्र है- पिंडलियों और जंघाओं को मजबूत करना। इसके लिए पैरों के सूक्ष्म व्यायाम तथा वज्रासन प्रतिदिन करते रहने चाहिए। 


पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कड़ी 9 में बताये जा चुके हैं तथा वज्रासन करने की विधि पिछली कड़ी में बतायी जा चुकी है। यहाँ घुटनों के सरल व्यायाम बताये जा रहे हैं, जिनको वज्रासन तथा पैरों के सूक्ष्म व्यायामों से पहले कर लेना चाहिए। इन व्यायामों का वीडियो भी साथ में दिया गया है।


*घुटनों के व्यायाम-*


(1) दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाइए और थोड़ा झुककर हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। अब दोनों घुटनों को आगे की ओर झुकाइए, फिर पैर को सीधा कर लीजिए। ऐसा 10-10 बार कीजिए। 

(2) हाथों को घुटनों पर रखकर दोनों घुटनों को एक साथ घड़ी की सुई की दिशा में 10 बार गोल-गोल घुमाइए। इसी प्रकार विपरीत दिशा में 10 बार घुमाइए। 

(3) पैरों में 10-12 इंच का अन्तर दीजिए। हाथों को उसी प्रकार घुटनों पर रखकर दोनों घुटनों को गोलाई में 10 बार एक दिशा में और 10 बार दूसरी दिशा में घुमाइए। 

(4) पैरों में अन्तर रखते हुए हाथों को उसी प्रकार घुटनों पर रखकर दोनों घुटनों को गोलाई में 10 बार पहले बाहर से भीतर की ओर, फिर 10 बार भीतर से बाहर की ओरं घुमाइए। 


*चेतावनी-* घुटनों का व्यायाम करते समय यह ध्यान रखें कि हाथों से घुटनों पर बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ना चाहिए। घुटनों के व्यायाम बहुत कम मात्रा में ही करने चाहिए। 


बढ़ती उम्र या गठिया वात के कारण घुटनों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को ऊपर बताये गये सभी व्यायामों के अलावा घुटनों की गर्म सिकाई करने की भी आवश्यकता होती है। यह सिकाई दिन में कम से कम एक बार रात्रि को सोने से पहले करनी चाहिए और फिर पैरों को कम्बल से ढककर सो जाना चाहिए। घुटनों की गर्म सिकाई की विधि नीचे बतायी गयी है। 


*घुटनों की गर्म सिकाई*


(1) इतना बड़ा भगौना लीजिए, जिसमें दोनों पैर एक साथ रखे जा सकें। 

(2) उसमें सुहाता गर्म पानी इतना भर लीजिएं कि पैर घुटनों से कुछ नीचे तक डूब जायें। 

(3) किसी स्टूल पर बैठकर दोनों पैर भगौने के गर्म पानी में डाल लें।

(4) अब किसी मग से गर्म पानी भगौने से लेते हुए दोनों घुटनों पर धार बनाकर डालें। इससे घुटनों तक दोनों पैरों की सिकाई हो जाएगी। 

(5) यदि पानी ठंडा हो जाये तो उसमें आवश्यक मात्रा में गर्म पानी मिला लें। 

(6) 15-20 मिनट सिकाई करने के बाद उठ जायें और पोंछकर पैरों को कम्बल से ढक लें।


इस सिकाई के बाद पैरों को आराम देना आवश्यक है। इसलिए सोने से पहले इस क्रिया को करना सबसे अच्छा है। यदि दर्द एक ही पैर के घुटने में हो, तो केवल उसी पैर की सिकाई करनी चाहिए। 


*सहायक घरेलू उपाय*


-- रात भर भीगा हुआ मेथी दाना सुबह चबाकर खाएँ और रात को सोते समय हल्दी वाला फीका दूध पिएँ। यह सूजन और वात दोष को दूर करता है।

-- गुनगुने तिल या सरसों के तेल से जंघाओं और पिंडलियों की मालिश करें। ध्यान रहे, मालिश हमेशा घुटने की ओर (नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे) मांसपेशियों पर करें।

-- हड्डियों की मजबूती के लिए प्रतिदिन 10-15 मिनट सुहाती धूप का सेवन करना अनिवार्य है।


*सावधानियाँ*


घुटनों के दर्द से बचने के लिए अपनी दिनचर्या में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए-

-- यदि एक या दो मंजिल ही चढ़ना या उतरना हो, तो लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें।

-- खड़े होते समय शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान रखें।

-- यदि आपका कार्य खड़े रहने का है, तो हर घंटे-आध घंटे पर बैठकर अपने पैरों को विश्राम दें।

-- यदि थोड़ी दूर ही जाना हो और आपके पास समय हो, तो वाहनों के बजाय पैदल चलें। 


अगली कड़ी में हम पेट के दर्द की चर्चा करेंगे। 



पेट का दर्द


पिछली कड़ी में हमने घुटनों के विशेष दर्द का प्राकृतिक उपचार बताया था। इस कड़ी में हम पेट के दर्द की चर्चा करेंगे और उसका उपचार बतायेंगे।


आयुर्वेद में पेट को शरीर का ‘पावर हाउस’ यानी बिजली घर माना गया है। यदि आपका पेट ठीक है, तो आप ऊर्जावान हैं, और यदि इसमें गड़बड़ है, तो यह रोगों का घर बन जाता है। आयुर्वेद कहता है- ”सर्वेषाम् रोगाणामपि निदानं कुपितं मलाः“ अर्थात् सभी रोगों की जड़ आंतों में रुका हुआ मल या गन्दगी है। जब यह गंदगी सड़ने लगती है, तो शरीर में आँव बनता है, जो पेट दर्द और मरोड़ का कारण होता है। यह समस्या वास्तव में कमजोर पाचन शक्ति और मलनिष्कासन प्रणाली के कारण होती है। इसलिए पाचन तंत्र को सुदृढ़ करना ही पेट के दर्द का स्थायी उपचार है।


*पेट दर्द के विभिन्न रूप*


आयुर्वेद के अनुसार पेट दर्द मुख्य रूप से तीन दोषों के असंतुलन से होता है-

-- वातज शूल- गैस और कब्ज के कारण सुई चुभने जैसा दर्द।

-- पित्तज शूल- पेट और छाती में जलन के साथ होने वाला दर्द।

-- आमज शूल- बिना पचा हुआ भोजन जब पेट में रुकता है, तो मरोड़ और भारीपन पैदा करता है।

इन तीनों प्रकार के पेट दर्द को विभिन्न घरेलू और प्राकृतिक उपायों द्वारा शान्त किया जा सकता है। कभी-कभी नाभि टल जाने के कारण भी पेट में असहनीय दर्द होता है। कई बार हर्निया और अपेंडिक्स के कारण भी पेट में बहुत दर्द होता है। 


पेट दर्द में सबसे पहले तो कुछ भी खाना बन्द कर देना चाहिए। केवल गुनगुना पानी एक या आधा गिलास पीने को दीजिए। ऐसा कम से कम दो बार करके देखिए। इससे पेट साफ होगा और अधिकांश दर्द इसी से चला जाएगा। यदि इससे आराम न मिले, तो लगभग आधा कप (50 मिलीलीटर) सादा पानी में 2 या 3 मिलीलीटर या आधा चम्मच पोदीन हरा (पोदीना का अर्क) डालकर तत्काल पी जाना चाहिए। इससे अपचन के कारण होने वाले पेट दर्द में तुरन्त आराम मिलता है। आवश्यक होने पर इसे एक बार और लिया जा सकता है।


यदि दर्द गैस के कारण है और पोदीन हरा से भी आराम नहीं मिल रहा है, तो पहले चौथाई गिलास पानी में आधे नींबू का रस निचोड़ लीजिए। नींबू के बीज पूरी तरह निकाल दीजिए। अब उसमें खानेवाला अर्थात् मीठा सोड़ा एक चम्मच डालकर चम्मच से हिलाइए। इससे थोड़े झाग बनेंगे। उसी समय उसे पी जाइए। ऊपर से थोड़ा सादा पानी पी लीजिए। इससे गैस के कारण होने वाला भयंकर पेट दर्द भी तत्काल चला जाता है। पेट दर्द फिर से न हो, इसके लिए खान-पान में सुधार करना चाहिए और हानिकारक चीजों तथा अति भोजन से बचना चाहिए।


नाभि टल जाने के कारण हुए भयकर पेट दर्द का उपचार ऊपर बताये उपायों से नहीं हो पायेगा। इसके लिए हमें कुछ आसन या व्यायाम करके नाभि को उसके सही स्थान पर बैठाना होगा। ऐसा करते ही पेट का दर्द लगभग पूरी तरह गायब हो जाएगा। जिसकी नाभि टल गयी हो, उसे तत्काल किसी चटाई पर पेट के बल लेटकर भुजंगासन या/और धनुरासन करना चाहिए। एक-एक मिनट विश्राम देकर दो-तीन बार इन आसनों को करने से नाभि अपने स्थान पर आ जाती है और दर्द ठीक हो जाता है। यदि इनसे आराम न मिले तो किसी व्यक्ति की सहायता से नीचे बताया गया उपाय करना चाहिए, इससे तत्काल आराम मिल जाता है और दर्द कुछ ही देर में समाप्त हो जाता है।


*नाभि बैठाने का सरल उपाय*


1. पीड़ित को किसी चटाई पर पेट के बल लिटा दीजिए। उसको अपने दोनों हाथ माथे के नीचे इस प्रकार रखने चाहिए कि नाक धरती से न टकराये। सिर को सीधा रखें। 

2. खड़े होकर बायां पैर पीड़ित की पीठ पर रखें। फिर हाथों से एक पैर को पंजे से पकड़कर उठायें और उसे लम्बा रखते हुए पीछे की ओर मोड़ने की कोशिश करें। इसके लिए दो-तीन बार हल्के झटके देने चाहिए।

3. क्रमांक 2 की क्रिया दूसरे पैर से भी करें।

4. यही क्रिया दोनों पैरों को एक साथ उठाकर भी करें। 

5. फिर पीड़ित को चित लेटकर आराम करने को कहें। 


नाभि को अपने सही स्थान पर बैठाने में ये योगासन भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं- नौकासन, सेतुबंध आसन, उत्तानपादासन तथा पवनमुक्तासन। इनको किसी योग्य और अनुभवी योग शिक्षक से सीखा जा सकता है।


*पेट दर्द की प्राकृतिक चिकित्सा*


हम बता चुके हैं कि कमजोर पाचन और मलनिष्कासन तंत्र के कारण ही पेट की सभी समस्याएँ होती हैं। इन तंत्रों को मजबूत करने का किसी अन्य पैथी में कोई उपाय नहीं है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में इसका रामबाण उपाय है, जिसको मैं सैकड़ों बार आजमा चुका हूँ। यह उपाय है- पेड़ू पर 3 से 5 मिनट बर्फ लगाकर या ठंडे पानी की पट्टी 10-15 मिनट रखकर उसे ठंडा करना, फिर 15-20 मिनट टहलना या कोई ऐसा व्यायाम करना जिससे शरीर में गर्मी आ जाये। नाभि से नीचे के पेट के आधे भाग को ‘पेड़ू’ कहा जाता है। 


प्रतिदिन खाली पेट प्रातःकाल और आवश्यक होने पर सायंकाल भी यह क्रिया करने से कमजोर से कमजोर पाचन तंत्र सुदृढ़ हो जाता है और सभी बीमारियाँ भागती दिखाई देती हैं। यह उपाय कितने भी दिन करें, इससे लाभ के सिवा हानि होने की कोई संभावना नहीं है। यह क्रिया आंतों की सूजन और पुरानी कब्ज को दूर करने के लिए वरदान है।


इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे आसन और क्रियाएँ भी हैं, जिनसे पाचन शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। उनका संक्षिप्त उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। इनको किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखकर किया जा सकता है। हर्निया और अपेंडिक्स से पीड़ितों के लिए ये क्रियायें करना वर्जित है।

-- पवनमुक्तासन: यह आसन रुकी हुई दूषित वायु को बाहर निकालकर पेट को हल्का बनाता है।

-- भुजंगासन: यह आसन पाचन शक्ति सुधारता है और पेट की चर्बी कम करता है। 

-- वज्रासन: यह आसन भोजन के बाद 5-10 मिनट किया जाता है। इससे भोजन का पाचन अच्छी तरह होता है।

-- अग्निसार: यह क्रिया जठराग्नि को बढ़ाती है अर्थात् पाचन शक्ति को सुधारती है और मलनिष्कासन में सहायता करती है।

-- लंघन (उपवास): आयुर्वेद में उपवास को ‘परम औषधि’ माना गया है। यदि पेट में दर्द हो, तो भोजन का त्याग करके केवल गुनगुना पानी लें।


अगली कड़ी में हम हर्निया और अपेंडिक्स के दर्द की चर्चा करेंगे। 


*दर्दमुक्त जीवन - 13*


*हर्निया और अपेंडिक्स के दर्द*


पिछली कड़ी में हमने पेट के दर्द का प्राकृतिक उपचार बताया था। इस कड़ी में हम हर्निया और अपेंडिक्स के दर्द की चर्चा करेंगे और उनका उपचार बतायेंगे।


आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से इन रोगों का मूल कारण शरीर में दोषों का असंतुलन और मंदाग्नि (कमजोर पाचन) है। 

हर्निया तब होता है जब शरीर का कोई अंग (प्रायः आंत) उसे थामने वाली दीवार या मांसपेशियों की परत में छेद या कमजोरी के कारण बाहर निकलने लगता है। आयुर्वेद इसे ”अंत्र वृद्धि“ कहता है। यह मुख्य रूप से वात दोष के कुपित होने और मांसपेशियों (स्नायु) की कमजोरी से होता है। 


प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से यह रोग पुराने कब्ज, भारी वजन उठाना, लगातार खाँसी या मोटापे के कारण पेट की दीवारों पर अधिक दबाव पड़ने के कारण होता है। कब्ज पुराना और कठोर हो जाने के कारण मल को निकालने में अधिक जोर लगाना पड़ता है, जिससे पेट की माँसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।


*हर्निया का प्राकृतिक उपचार*


हर्निया का वास्तविक कारण समझ में आ जाने पर इसका समाधान करना सरल हो जाता है। ऐलोपैथी में इस रोग का शल्य चिकित्सा (सर्जरी) के अलावा कोई समाधान नहीं है, जबकि प्राकृतिक चिकित्सा से यह रोग बहुत सरलता से जा सकता है। इसके लिए हमें केवल अपने कब्ज को जड़ से मिटाना होगा। कब्ज मिट जाने पर पाचन और मलनिष्कासन क्रियायें सरलता से होने लगती हैं, तथा आँतों की सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे हर्निया का कष्ट मिट जाता है।


कब्ज को दूर करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में पेड़ू पर मिट्टी रखकर गुनगुने पानी का एनिमा दिया जाता है। परन्तु इसकी सुविधा सभी लोगों को उपलब्ध नहीं होती, इसलिए इसके विकल्प के रूप में हम पेड़ू पर 5 मिनट बर्फ लगाकर या ठंडे पानी की पट्टी 10 मिनट रखकर टहलने जा सकते हैं। इससे धीरे-धीरे कुछ ही दिनों में पाचन और मलनिष्कासन क्रियाएँ सरलता से होने लगती हैं। 


*पेड़ू पर बर्फ़ लगाने की विधि* 


1. किसी कटोरी में पानी भरकर फ्रीजर में रखकर बर्फ़ जमा लें। 

2. बिस्तर पर सीधे लेट जायें और कमर के नीचे तौलिया बिछा लें, जिससे बिस्तर गीला न हो। 

3. अब किसी पतले रूमाल में कटोरी में जमायी गयी बर्फ़ को लपेटकर उसको पेड़ू (नाभि के नीचे का आधा पेट) पर इस तरह फिरायें कि सारा पेडू खूब ठंडा हो जाये। 

4. पाँच मिनट या निर्धारित समय बाद उठ जायें और पेडू को तौलिया से पोंछकर टहलने निकल जायें।


बर्फ के विकल्प के रूप में, फ्रीजर में रखे हुए आइस पैक को भी पेड़ू पर लगाया जा सकता है। दोनों से लगभग समान लाभ होता है। मुख्य बात है- पेड़ू को ठंडा करना। यही कार्य ठंडे पानी में भिगोयी हुई कपड़े की पट्टी भी कर सकती है, पर उसे थोड़े अधिक समय तक रखना पड़ता है और बीच-बीच में बदलना भी पड़ता है।


इस मुख्य उपचार के साथ ही कुछ व्यायाम और आसन करके भी पाचन क्रिया को सुधारा जा सकता है, परन्तु हर्निया से पीड़ितों को ऐसा कोई आसन नहीं करना चाहिए, जिसका सीधा दबाव पेट पर पड़ता हो। इसलिए उचित यही है कि हर्निया ठीक होने तक योगासनों से बचा जाये। हाँ, वज्रासन कभी भी सरलता से किया जा सकता है। यह बहुत लाभदायक है।


हर्निया के स्थानीय उपचार के रूप में दर्दवाले स्थान और उसके आस-पास बर्फ लगानी चाहिए या बर्फ जैसे ठंडे पानी में भिगोया कपड़ा 20 मिनट तक रखना चाहिए, ताकि सूजन कम हो जाये। सूजन को कम करने में बर्फ या ठंडे पानी का कोई विकल्प नहीं है। भूलकर भी हर्निया में पेट की गर्म सिकाई नहीं करनी चाहिए। ठंडी सिकाई आवश्यकता के अनुसार दिन में तीन-चार बार भी की जा सकती है।


इसके साथ ही निम्नलिखित आयुर्वेदिक उपाय हर्निया के उपचार में सहायक हैं-

1. त्रिफला चूर्ण रात को गुनगुने पानी के साथ लें, ताकि पेट साफ रहे और दबाव न बने।

2. प्रभावित भाग पर हल्के हाथ से अरंडी के तेल की मालिश करने से सूजन कम होती है।

3. अधिक रेशा (फाइबर) युक्त भोजन लें। भोजन को खूब चबाकर खाएं, ताकि आंतों पर जोर न पड़े।


*अपेंडिक्स (आंतों की सूजन)*


बड़ी आंत के अंत में एक छोटी-सी थैली होती है, जिसे अंत्र-पुच्छ या अपेंडिक्स कहते हैं। जब इसमें संक्रमण या रुकावट के कारण सूजन आ जाती है, तो उसमें भयंकर दर्द होता है। ऐसा जठराग्नि के मंद होने और विषाक्त पदार्थों (आँव) के जमा होने से होता है। कम फाइबर वाला और मैदायुक्त भोजन करने और पुराने कब्ज के कारण ऐसा होता है।


अपेंडिक्स का प्राकृतिक उपचार भी वही है, जो हर्निया के लिए बताया गया है अर्थात् पेड़ू पर बर्फ लगाकर या बहुत ठंडे पानी की पट्टी रखकर टहलना। इसमें भी दर्द वाले स्थान की ठंडी सिकाई की जा सकती है, जिससे दर्द में बहुत आराम मिलता है। ऐलोपैथी में इसका एकमात्र समाधान अंत्र-पुच्छ को काट देना होता है, परन्तु इससे तात्कालिक राहत के सिवा कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि रोग का मूल कारण तो ठीक होता ही नहीं है। इसलिए भूलकर भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। 


प्राकृतिक चिकित्सा में प्रारम्भ में एक-दो दिन का जल उपवास करने की सलाह दी जाती है। इस अवधि में केवल तरल पदार्थों जैसे नारियल पानी या फलों के जूस पर रहने से आँतों को बहुत आराम मिलता है और कब्ज दूर करने में सहायता मिलती है।


सहायक आयुर्वेदिक उपचार के रूप में अदरक की चाय और लहसुन की एक-दो कली का सेवन खाली पेट किया जा सकता है। पुदीने की पत्तियों की चाय पीने से भी आँतों को शांति मिलती है और दर्द में राहत मिलती है।


अगली कड़ी में हम दाँतों के दर्द की चर्चा करेंगे। 


*दर्दमुक्त जीवन - 14*


*दाँतों का दर्द*


पिछली कड़ी में हमने हर्निया और अपेंडिक्स के दर्द का प्राकृतिक उपचार बताया था। इस कड़ी में हम दाँतों के दर्द की चर्चा करेंगे और उनका उपचार बतायेंगे।


आजकल बच्चों, युवाओं और अधिक आयु के लोगों में भी दाँतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों की सूजन, ठंडा-गर्म पानी लगना और लगातार दर्द रहना सामान्य होता जा रहा है। यह हमारी बदलती जीवन शैली, भोजन शैली और दैनिक आदतों का परिणाम भी है। पहले दाँतों की समस्याएँ अपेक्षाकृत कम होती थीं। इसका कारण केवल प्राकृतिक भोजन ही नहीं था, बल्कि भोजन करने की पद्धति, लार (ैंसपअं) की स्वाभाविक क्रिया, भोजन के बाद कुल्ला करने की आदत तथा मुख की प्राकृतिक सफाई भी थी। आधुनिक जीवन शैली में इन आदतों के बदल जाने से दाँतों की समस्याएँ तेजी से बढ़ी हैं। अधिकांश लोग लार को साधारण तरल समझते हैं, परन्तु वास्तव में यह दाँतों और मुख की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक रक्षक है। यह दाँतों की स्वाभाविक सफाई करती है और कीड़ा लगने से बचाती है।


आज बच्चों और युवाओं में चॉकलेट, टॉफी, केक, बिस्कुट और मीठे स्नैक्स का सेवन बहुत बढ़ गया है। ये दाँतों से चिपक जाते हैं, लंबे समय तक दाँतों के बीच फँसे रहते हैं, मुख के जीवाणु इन्हें अम्ल में बदल देते हैं, जो दाँतों की ऊपरी परत को धीरे-धीरे नष्ट करता है। यही प्रक्रिया आगे चलकर कैविटी, संवेदनशीलता और दर्द का कारण बनती है। 


दाँतों का दर्द एक ऐसी शिकायत है, जो हर उम्र में अचानक कभी भी हो जाती है। मिठाइयों और जंक फूड (तथाकथित फास्ट फूड) जैसे पिज्जा, बर्गर, चाऊमीन, समोसा, पेट्टीज, चिप्स, चाकलेट आदि का अधिक सेवन करने और हरी सब्जी तथा सलाद कम खाने के कारण दाँतों में कीड़ा लग जाता है और वे खराब होने लगते हैं। आम तौर पर उपयोग किये जाने वाले टूथपेस्ट दाँतों में कीड़ा लगने से नहीं रोक पाते, भले ही वे विज्ञापनों में कितने भी दावे करते हों। इसके विपरीत वे दाँतों के ऊपर के इनेमिल की पर्त को खुरच देते हैं, जिससे दाँत कमजोर हो जाते हैं। इसका परिणाम आगे चलकर भयंकर दाँत-दर्द के रूप में भुगतना पड़ता है।


*प्राकृतिक उपचार*


दाँत-दर्द होने पर सबसे पहले टूथपेस्ट तत्काल बन्द कर देने चाहिए। इसके स्थान पर कोई आयुर्वेदिक मंजन करना चाहिए। वैसे महीन पिसा हुआ सेंधा नमक और उसमें दो-चार बूँद सरसों का तेल डालकर बनाया हुआ मंजन सर्वश्रेष्ठ होता है। मैं पिछले 28 वर्षों से निरन्तर यही मंजन करता आ रहा हूँ और मेरे दाँतों में पहले जो बहुत तकलीफ होती थी, पूरी तरह समाप्त हो गयी है और मैं दोनों ओर से हर चीज चबा लेता हूँ। सेंधा नमक-तेल के मंजन से दाँतों पर इनेमिल की पर्त जम जाती है, जिससे दाँतों में ठंडा-गर्म पानी लगने की शिकायत भी समाप्त हो जाती है। 


एक अध्ययन के अनुसार दाँतों की सफाई में टूथपेस्ट की भूमिका केवल 5 प्रतिशत होती है, शेष 95 प्रतिशत कार्य ब्रश करता है। इसलिए यदि सोने से पहले एक बार केवल खाली ब्रश ही गीला करके दाँतों पर भीतर-बाहर मार लिया जाये, तो दाँतों में फँसे हुए कण निकल जाते हैं और उनमें कीड़ा लगने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। टूथपेस्ट की जगह उसके आदर्श विकल्प के रूप में नीम या देशी बबूल या मौलश्री की दातुन सर्वश्रेष्ठ है, परन्तु शहरी क्षेत्रों में इनका मिलना बहुत कठिन होता है।


यदि किसी दाँत में असहनीय दर्द हो रहा हो, तो मिट्टी का पेड़ा इसमें बहुत लाभदायक होता है। कोई साफ पिसी हुई मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिलाकर एक छोटा-सा पेड़ा बना लेना चाहिए। उस पेड़े को दर्द वाले दाँत के मसूड़े पर रखकर गाल में दबा लेना चाहिए। इससे 5-10 मिनट में ही आराम मिल जाता है। वैसे यह पेड़ा 20-25 मिनट तक अवश्य रखना चाहिए। लार में मिल जाने वाली मिट्टी को जहाँ तक हो सके मुँह में ही रोकना चाहिए। यदि ज्यादा न रोका जाये तो थूक देना चाहिए। इससे दाँतदर्द जड़ से गायब हो जाएगा। यदि एक बार में पूरा लाभ न हो, तो दूसरा पेड़ा रखना चाहिए।


*परम्परागत भारतीय उपचार*


​पुरानी भारतीय जीवनशैली में दाँतों के डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती थी कि उनकी जीवनशैली पूरी तरह प्राकृतिक और दाँतों के अनुकूल होती थी। इसमें आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित क्रियाओं को अपनाया जाता था-


​1. तेल का कुल्ला (मुख प्रक्षालन)- सुबह खाली पेट एक बड़ा चम्मच तिल या नारियल का तेल मुंह में भर लें। इसे 5 से 10 मिनट तक मुंह में चारों ओर घुमाएं और फिर थूकने के बाद साफ पानी से कुल्ला कर लें। इससे दाँत सड़ानेवाले बैक्टीरिया समाप्त होते हैं और मसूड़ों की सूजन कम होती है। 


​2. आयुर्वेदिक मंजन- महीन पिसे सेंधा नमक और सरसों के तेल के मिश्रण का मंजन ऊपर बताया जा चुका है, जो सर्वश्रेष्ठ है। कुछ लोग इसमें नाममात्र की हल्दी भी मिला लेते हैं। इस मंजन को बीच की उँगली से दाँतों और मसूड़ों पर मला जाता है, जिससे दाँत मजबूत होते हैं। यह मंजन प्रतिदिन करने से दाँतों पर इनेमिल की पर्त जम जाती है।


3. दाँत दर्द होने पर नमक मिले गुनगुने पानी से कुल्ला करना मसूड़ों की सूजन कम करने और मुख को साफ रखने में सहायक होता है।


4. लौंग और लौंग का तेल- असहनीय दर्द में तात्कालिक उपचार के रूप में लौंग का तेल रुई के फाहे में लेकर मसूड़ों पर लगाया जाता है।


यदि हम अपना भोजन सात्विक रखें और प्रतिदिन ऊपर बतायी गयी विधियों से अपने दाँत साफ करते रहें, तो दाँतों में किसी कष्ट के होने की संभावना नहीं होती। फिर भी अधिक कष्ट होने पर या दाँतों में बहुत अधिक कीड़ा लग जाने पर किसी अनुभवी डॉक्टर के पास जाकर आधुनिक दंत चिकित्सा का उपयोग करना चाहिए। वैसे भी साल में एक-दो बार अपने दाँतों का परीक्षण करा लेना उचित रहता है।


अगली कड़ी इस लेखमाला की अन्तिम कड़ी होगी, उसमें हम पूरे शरीर के दर्द की चर्चा करेंगे। 


*दर्दमुक्त जीवन - 15 (अन्तिम)*


*बदन का दर्द*


पिछली कड़ी में हमने दाँतों के दर्द का प्राकृतिक उपचार बताया था। इस अन्तिम कड़ी में हम पूरे बदन के दर्द की चर्चा करेंगे और उसका उपचार बतायेंगे।


बदन का दर्द एक ऐसी स्थिति है जिसमें पीड़ित व्यक्ति के हाथ, पैर, सिर, पीठ यानी लगभग सारे शरीर में दर्द होता है। ऐसी स्थिति में वह न तो कोई काम कर पाता है और न अच्छी तरह खा-पी सकता है, बस सोते रहने का मन करता है। यदि यह स्थिति कभी-कभी आती है, तो पीड़ित उसको झेल जाता है, लेकिन जब यह स्थायी बन जाती है, तो बहुत कष्टकर हो जाती है। बदन दर्द कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक लक्षण है। यह आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक आम समस्या बन चुका है। यह किसी व्यक्ति की दैनिक कार्यक्षमता, मूड और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।


शरीर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं- 

1. बुखार तथा बीमारियाँ- जब व्यक्ति को बुखार आ जाता है, तो पूरा शरीर दुखने लगता है। उसकी भूख मर जाती है और बस लेटे रहने का मन करता है। इसी प्रकार गठिया जैसे कारणों से भी सारे बदन में दर्द हो सकता है। 

2. अत्यधिक थकान - अपनी क्षमता से अधिक कार्य प्रतिदिन करने और विश्राम का पर्याप्त समय न मिलने से व्यक्ति के पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। 

3. नींद की कमी - कई बार पर्याप्त नींद न मिलने के कारण भी शरीर में दर्द होने लगता है। जब यह स्थिति बहुत दिनों तक बनी रहती है, तो उसका जीवन कष्टमय हो जाता है।

4. अत्यधिक व्यायाम- कई बार अपनी क्षमता से अधिक व्यायाम कर जाने और विश्राम न करने के कारण भी व्यक्ति लगातार शरीर में दर्द अनुभव करता है। 

5. शारीरिक कमजोरी - कभी-कभी शरीर में पानी की कमी तथा आयरन, विटामिन बी12 कैल्शियम या विटामिन डी की कमी के कारण भी शरीर में दर्द हो सकता है। 

6. कई बार घंटों तक एक ही स्थिति में यां गलत तरीके से बैठकर कार्य करने से भी शरीर जकड़ जाता है और दर्द होने लगता है। 


बदन दर्द दो प्रकार का हो सकता है- अस्थायी और स्थायी। अस्थायी दर्द किसी कारण से अचानक प्रारम्भ होता है, और पर्याप्त विश्राम करने या वैसे ही अपने आप ठीक भी हो जाता है। परन्तु स्थायी दर्द किसी ठोस कारण से होता है, जो हफ्तों या महीनों तक बना रहता है।


*उपचार*


1. यदि बदन का दर्द बुखार के कारण है, तो सबसे पहले बुखार का ही इलाज करना चाहिए। बुखार में भूख खत्म हो जाती है, इसलिए यदि पीड़ित न चाहे तो उसे खाने के लिए कुछ न दें। लेकिन शरीर में तरल पदार्थ कम नहीं होने चाहिए, इसलिए उसे उबला हुआ पानी कमरे के तापमान तक ठंडा करके एक गिलास (लगभग एक पाव) हर एक या डेढ़ घंटे बाद पिलाते रहें। पीड़ित का मन हो, तो एक-दो बार ताजे फलों का जूस भी दे सकते हैं। 


पीड़ित को बुखार रहने तक पूर्ण विश्राम करना चाहिए और अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। यदि बुखार 100 डिग्री से अधिक हो, तो उसके पेड़ू और माथे पर आवश्यकता के अनुसार दिन में तीन-चार बार तक ठंडे पानी की पट्टियाँ भी दो-दो मिनट बाद बदलकर 20-25 मिनट रखनी चाहिए। ऐसा करने से कैसा भी बुखार हो, अधिक से अधिक तीन-चार दिन में नियंत्रण में आ जाएगा और शीघ्र ही चला जाएगा। बुखार की गोली देकर बुखार उतारना उचित नहीं है। बुखार शरीर के विकारों को मिटाने के लिए आता है। उसे अपना काम करने देना चाहिए। साल में एकाध बार हल्का बुखार आ जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है। 


यदि बदन दर्द किसी बीमारी के कारण है, तो उस रोग का पूर्ण इलाज कराना चाहिए। 


2. यदि शरीर में दर्द कार्य की थकान के कारण हो रहा है, तो पीड़ित को काम से घर लौटकर पहले पर्याप्त विश्राम करना चाहिए। विश्राम करने का सबसे अच्छा उपाय शवासन करना है। 5 से 10 मिनट का शवासन सभी तरह की थकान मिटाने में रामबाण है। शवासन में चित लेटकर शरीर को किसी शव की तरह पूरी तरह ढीला छोड़ दिया जाता है और साँस भी इस प्रकार ली जाती है कि उसकी आवाज स्वयं को भी सुनायी न पड़े। इस आसन से कुछ ही मिनटों में थकान एकदम गायब हो जाती है। इससे नाड़ी तंत्र शान्त और रक्तचाप सामान्य होता है और हृदय को भी बहुत लाभ पहुँचता है। 


वैसे सबसे अच्छा तो यह है कि कार्य से लौटते ही एक गिलास सादा पानी पीकर और शौच आदि से निवृत्त होकर मौसम के अनुसार सादा या ठंडे जल से स्नान करें। फिर थोड़ा विश्राम करे। 


स्नान करने के लिए गर्म या गुनगुना जल लेना उचित नहीं है। यूरोप के ठंडे देशों में तो यह कुछ सीमा तक स्वीकार्य भी है, परन्तु भारत जैसे गर्म देशों में बिल्कुल नहीं। गुनगुने जल में नमक डालकर स्नान करने से जो फुर्ती आती है, वह शरीर को विश्राम मिलने से नहीं होती, बल्कि नसों में आयी उत्तेजना के कारण होती है, जैसे चाय पीने से हल्का सा नशा हो जाता है। शरीर को वास्तविक आराम शीतल जल से स्नान करने पर ही मिलता है, क्योंकि उससे रक्त संचार ठीक हो जाता है। शीतल जल, शर्बत, लस्सी, ठंडाई आदि पीने से शरीर में जो ताजगी आती है, वह चाय से कमी नहीं आ सकती। 


3. नींद की कमी के कारण शरीर में दर्द होना एक चिन्ताजनक स्थिति है, क्योंकि लम्बे समय तक यह स्थिति बने रहने पर अनेक नयी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं, जैसे- चिड़चिड़ापन, अवसाद, चक्कर आना आदि। इसलिए ऐसी स्थिति में पर्याप्त समय तक अर्थात् 7-8 घंटे की नींद प्रतिदिन लेनी चाहिए। यदि सोने के समय नींद न आ रही हो, तो देर तक शवासन करना चाहिए। इससे नींद का बहुत कुछ लाभ मिल जाता है। लेकिन किसी भी हालत में नींद की गोली का सेवन नहीं करना चाहिए। 


4. यदि बदन दर्द अधिक व्यायाम के कारण हो रहा है, तो अपने व्यायाम की मात्रा 20 से 25 प्रतिशत कम कर देनी चाहिए और पर्याप्त विश्राम भी करना चाहिए। इससे शरीर का दर्द चला जाएगा। लेकिन किसी भी हालत में व्यायाम पूरी तरह बन्द नहीं करना चाहिए। 30 मिनट से 45 मिनट तक का व्यायाम सामान्य व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। इससे अधिक की आवश्यकता केवल एथलीटों और खिलाड़ियों को होती है। इसलिए व्यायाम करते समय अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें। जिम में व्यायाम करने वाले लोग प्रायः यह गलती कर जाते हैं और जिम-ट्रेनर भी अपने स्वार्थ के कारण उनका सही मार्गदर्शन नहीं करते। 


5. शरीर में किसी तत्व की कमी से होनवाली कमजोरी के कारण दर्द होने पर उस तत्व की पूर्ति करने वाले खाद्यों का सेवन करना चाहिए, जैसे- हरी सब्जियाँ, अंकुरित अन्न, श्रीअन्न (मिलेट), सलाद, फल, सूखे मेवा आदि और प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। विटामिन डी की कमी होने पर सप्ताह में एक बार शरीर पर सरसों का तेल लगाकर एक घंटा धूप सेवन करना चाहिए। 


6. एक ही स्थिति में बहुत लम्बे समय तक लगातार न रहें, बल्कि घंटे-आधा घंटे बाद अपने शरीर की स्थिति बदलते रहें। बीच-बीच में चहलकदमी भी कर सकते हैं। इससे शरीर जकड़न से मुक्त रहेगा। 


इस प्रकार बदन दर्द की उपेक्षा करने के बजाय अपनी जीवनशैली को सुधारकर और शरीर के संकेतों के अनुसार उचित उपाय करके इससे बचा जा सकता है।


*आलोक-* यह महत्वपूर्ण लेखमाला यहाँ समाप्त हुई। इसके लेखन और प्रस्तुतीकरण में मुझे *माननीय श्री जग मोहन जी गौतम* (नौयडा निवासी) का बहुत सक्रिय सहयोग मिला है, इसके लिए मैं उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि इस लेखमाला में बताये गये उपायों के बारे में अपने अनुभव साझा करें और सुझाव भी दें। धन्यवाद। 


*-- डॉ. विजय कुमार सिंघल*

प्राकृतिक चिकित्सक एवं योगाचार्य

मो. 9919997596



////////////////////:::::::::::::::;;::;;;((((((((((())))))))))))))))))


मुंह में लार (Saliva) न बनना या कम बनना, जिसे डॉक्टरी भाषा में **जेरोस्टोमिया (Xerostomia) या ड्राई माउथ (Dry Mouth)** कहा जाता है, एक आम समस्या है। लार हमारे पाचन, दांतों की सुरक्षा और मुंह को साफ रखने के लिए बेहद जरूरी है।

नीचे लार न बनने के मुख्य कारण और इसे दोबारा सामान्य करने के आसान व प्रभावी उपाय दिए जा रहे हैं:


*लार न बनने या कम बनने के कारण*


 1. *पानी की कमी (Dehydration):* शरीर में पानी की कमी होना इसका सबसे प्राथमिक और आम कारण है।

 2. *बढ़ती उम्र (Aging):* उम्र बढ़ने के साथ शरीर में लार ग्रंथियां (Salivary Glands) स्वाभाविक रूप से कम सक्रिय हो सकती हैं।

 3. *दवाइयों के दुष्प्रभाव (Side Effects of Medicines):* बीपी, एलर्जी, डिप्रेशन, नींद की दवाएं और पेनकिलर्स जैसी कई दवाइयों के सेवन से मुंह सूखने लगता है।

 4. *मुंह से सांस लेना:* रात को सोते समय या नाक बंद होने पर मुंह से सांस लेने के कारण लार सूख जाती है।

 5. *बीमारियां:* डायबिटीज (Sugar), थायराइड या कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां (जैसे जोग्रेन सिंड्रोम) लार ग्रंथियों को प्रभावित करती हैं।

 6. *चाय, कॉफी या तंबाकू का सेवन:* ज्यादा कैफीन, सिगरेट या तंबाकू का सेवन लार के उत्पादन को सीधे तौर पर कम करता है।



*लार बढ़ाने और मुंह के सूखेपन को दूर करने के उपाय* 

प्राकृतिक रूप से लार का उत्पादन बढ़ाने के लिए आप निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं:

 *1. खान-पान और जीवनशैली में बदलाव*


 **घूंट-घूंट करके पानी पिएं:* दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं। पानी को एक बार में पीने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके मुंह में घुमाते हुए पिएं, इससे मुंह नम रहता है।

 *सौंफ और मिश्री:* सौंफ चबाने से लार ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। भोजन के बाद सौंफ और थोड़ी सी मिश्री चबाना बहुत फायदेमंद है।

 *नींबू या खट्टी चीजें:* पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर पीने से लार का उत्पादन तेजी से बढ़ता है। (ध्यान रखें, बहुत ज्यादा खट्टा दांतों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में लें)।

 *च्युइंग गम (Sugar-free):* बिना चीनी वाली च्युइंग गम चबाने से मुंह में लगातार लार बनती रहती है।


 *2. आयुर्वेदिक व घरेलू उपचार*


 *आंवला:* आंवला लार ग्रंथियों को उत्तेजित करने के लिए बेहतरीन माना जाता है। आप सूखे आंवले का टुकड़ा मुंह में रख सकते हैं या आंवले का रस पी सकते हैं।

 *इलायची:* मुंह में एक-दो इलायची रखकर चबाने से न केवल मुंह की दुर्गंध दूर होती है, बल्कि लार का प्रवाह भी सुधरता है।

 *अदरक:* अदरक का एक छोटा टुकड़ा चबाने या अदरक की चाय पीने से भी लार बनने में मदद मिलती है।

 *कुल्ला (Oil Pulling):* सुबह खाली पेट एक चम्मच नारियल या तिल के तेल को मुंह में लेकर 5-10 मिनट तक घुमाएं (थूक दें, निगलें नहीं)। यह मुंह के स्वास्थ्य और लार के लिए बहुत प्रभावी है।


*3. इन बातों से परहेज करें*


 चाय, कॉफी, और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम से कम करें क्योंकि ये मुंह को और सुखाते हैं।

 ज्यादा तीखा, नमकीन और सूखा भोजन (जैसे बिस्कुट, टोस्ट) खाने से बचें।

 अल्कोहल युक्त माउथवॉश का उपयोग न करें, क्योंकि अल्कोहल से मुंह और सूखता है। बिना अल्कोहल वाला माउथवॉश ही चुनें।


 यदि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है और पानी पीने या घरेलू उपायों से भी आराम नहीं मिल रहा है, तो एक बार डॉक्टर या डेंटिस्ट से संपर्क जरूर करें। वे यह जांच कर सकते हैं कि कहीं यह किसी दवा के साइड इफेक्ट या किसी अन्य छुपी हुई बीमारी के कारण तो नहीं है।


*मुंह से लार न टपके इसके लिए सुझाव*


लार की महत्ता हमको स्वस्थ रखने मैं अद्भुत भूमिका निभाती है। 

मुँह में सामान्य से अधिक लार (Saliva) बनना और उसका बाहर टपकना, जिसे आयुर्वेद में *'मुखस्राव'* या लार की अधिकता कहा जाता है, आमतौर पर *यह पाचन तंत्र की गड़बड़ी, पेट में कीड़े, या कफ दोष के असंतुलन के कारण होता है।* यदि हम इन को दूर कर दें तो लार की अधिकता नहीं होगी एवं न ही यह टपकेगी/निकलेगी।

इसे नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेद, घरेलू और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। यहाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी  सूची दी हम दे रहे है:


 *क्या करना चाहिए (प्राकृतिक व आयुर्वेदिक उपाय)*


 1. *घरेलू और आयुर्वेदिक औषधियाँ*


 -- *आँवला और सौंफ:* भोजन के बाद आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच आँवला पाउडर मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लें। यह लार ग्रंथियों (Salivary glands) को संतुलित करता है।

 -- *तुलसी के पत्ते:* तुलसी में एंटी-बैक्टीरियल और कफ को शांत करने वाले गुण होते हैं। दिन में दो बार 2-3 तुलसी के पत्ते चबाने से लार का अत्यधिक बनना कम होता है।

 -- *दालचीनी का काढ़ा:* थोड़ी सी दालचीनी को पानी में उबालकर, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर चाय की तरह पिएं। यह मुँह के अतिरिक्त कफ को सुखाती है।

 -- *सुपारी या लौंग:* भोजन के बाद एक छोटी सी सुपारी का टुकड़ा या एक लौंग मुँह में रखकर चूसने से लार ग्रंथियां नियंत्रित होती हैं और पेट भी साफ रहता है।


 2. *कुल्ला और गरारे (Gargling & Oil Pulling)*


 -- *तिल के तेल से कवल (Oil Pulling):* सुबह खाली पेट एक चम्मच तिल के तेल या नारियल के तेल को मुँह में भरकर 5-10 मिनट के लिए घुमाएं (थूकना नहीं है, बस मुँह में रोकना है), थोड़ी देर के बाद आप अनुभव करेंगे कि तेल की मात्रा मुंह मैं कम हो रही है और लार बढ़ रही है। इसके बाद फिर थूक दें और गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। यह लार ग्रंथियों को स्वस्थ रखता है।

 -- *फिटकरी या नमक का पानी:* गुनगुने पानी में चुटकी भर भुनी हुई फिटकरी या सेंधा नमक मिलाकर दिन में दो बार गरारे और कुल्ला करें। इससे मुँह का ढीलापन दूर होता है और लार टपकना बंद होती है।


3. *पाचन और पेट की सफाई*


 -- *पेट साफ रखें:* अक्सर पेट में कब्ज या कीड़े होने से लार अधिक बनती है। इसके लिए रात को सोते समय आधा चम्मच *त्रिफला चूर्ण* गुनगुने पानी के साथ लें।



*क्या नहीं करना चाहिए* (परहेज)


 -- *तुरंत सोने से बचें:* भोजन करने के तुरंत बाद सीधे बिस्तर पर न जाएं। रात के भोजन और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें और सोते समय थोड़ा ऊंचा तकिया लगाएं। पीठ के बल सोएं न कि करवट से या पेट के बल

 -- *ठंडी और कफ बढ़ाने वाली चीजें बंद करें:* फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम, अत्यधिक मीठी चीजें, और दही का सेवन (विशेषकर रात में) बिल्कुल न करें। ये चीजें कफ बढ़ाकर लार अधिक बनाती हैं।

 -- *अत्यधिक खट्टा और तीखा न खाएं:* बहुत अधिक खट्टी चीजें (जैसे नींबू, इमली) और ज्यादा मसालेदार भोजन लार ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं, जिससे लार का स्राव बढ़ जाता है।

 -- *भोजन के तुरंत बाद ज्यादा पानी न पिएं:* भोजन के अंत में सिर्फ एक या दो घूंट पानी पिएं। आधे से एक घंटे बाद ही पेट भरकर पानी पिएं।


*उपयोगी योग/प्राणायाम*


सुबह के समय *'उज्जायी प्राणायाम'* और *'भ्रामरी प्राणायाम'* का 5-10 मिनट अभ्यास करें। यह गले और मुँह के स्नायु तंत्र (Nervous system) को मजबूत करता है, जिससे लार की ग्रंथियों पर बेहतर नियंत्रण मिलता है।



 यदि इन घरेलू उपायों के बाद भी 1-2 सप्ताह में लार टपकने की समस्या में सुधार न हो, तो किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक या डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, क्योंकि कभी-कभी यह *न्यूरोलॉजिकल (नासूर) या दांतों की किसी अंदरूनी समस्या* के कारण भी हो सकता है।